दिल्ली समेत एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेप-3 की पाबंदियों को हटा दिया है। इससे निर्माण कार्यों में ढील मिलेगी और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन चल सकेंगे। ग्रेप-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी।
दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को पूरे एनसीआर से ग्रेप-3 की पाबंदियों को हटा दिया है। इससे पहले दिल्ली में ग्रेप-4 की पाबंदियां को हटाया गया है। ग्रेप-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-तीन की पाबंदियों को हटा दिया है। इससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन चल सकेंगे। साथ ही, निर्माण संबंधी कार्यों में ढील मिलेगी। शुक्रवार शाम मौसम में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता
प्रबंधन आयोग की ओर से जारी निर्देश के तहत दिल्ली में ग्रैप-दो की पाबंदियां लागू रहेंगी। यदि एक्यूआई 350 से ऊपर जाता है तो फिर से ग्रैप-3 लागू होगा। ग्रैप-2 में व्यवस्था डीजल जेनरेटर बंद रहेंगे, पार्किंग फीस को बढ़ाकर निजी वाहनों का इस्तेमाल घटाया जाएगा, सीएनसी, ई-बसें, मेट्रो सर्विस में इजाफा होगा, अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी गार्ड को हीटर दिए जाएंगे। ग्रेप-3 के तहत इन कार्य पर थी पाबंदी -पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहता है। -बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम। -पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य। -ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना। -ईंट/चिनाई कार्य। -प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। -सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत। -परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग। -कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही। -विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन। ग्रैप-4 में थीं ये पाबंदियां - दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई थी। - दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को थी छूट। - एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर थी रोक
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