एमओटीए ने मध्य प्रदेश सरकार को रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन अधिकारों के मामले में जांच का निर्देश दिया

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एमओटीए ने मध्य प्रदेश सरकार को रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन अधिकारों के मामले में जांच का निर्देश दिया
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जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने मध्य प्रदेश सरकार को रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में 52 गांवों द्वारा किए गए वन अधिकारों के लिए दावा करने और जबरन बेदखली के प्रयासों के मामले में जांच करने का निर्देश दिया है.

मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन अधिकार ों को मान्यता न दिए जाने तथा जबरन बेदखली के प्रयासों से संबंधित 52 गांवों की याचिकाओं और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने मध्य प्रदेश सरकार को मामले की जांच करने तथा राज्य के वन विभागों और संबंधित जिला कलेक्टरों के परामर्श से इसका समाधान करने का निर्देश दिया है.

की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने दमोह, नरसिंहपुर और सागर जिलों की 52 ग्राम सभाओं से ज्ञापन मिलने के बाद 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग को पत्र लिखा. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सितंबर 2023 में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किए जाने के बाद वन अधिकार दावों को अस्वीकार कर दिया गया और ग्रामीणों को जबरन रिजर्व से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया, जो वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्लूएलपीए), 2006 का उल्लंघन है. इसमें आरोप लगाया गया है कि इसके अलावा ग्रामीणों को वन संसाधनों, वन उपज और खेतों तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया गया है. एमओटीए ने एमपी सरकार को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘यह ध्यान दिया जा सकता है कि समुदायों को एफआरए, 2006 के तहत निर्धारित उनके अधिकारों का प्रयोग करने से अलग करना, अधिनियम का उल्लंघन है. इसलिए, चूंकि राज्य सरकारें एफआरए कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि राज्य वन विभागों, संबंधित जिला कलेक्टरों और डीएफओ के परामर्श से मामलों की जांच और समाधान किया जा सकता है.’ 2,339 वर्ग किलोमीटर में फैला रानी दुर्गावती अभ्यारण मध्य प्रदेश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है, जो रानी दुर्गावती और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्यों के क्षेत्रों को जोड़कर तैयार किया गया है. दरअसल, इसे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व में डूब जाने वाले 100 वर्ग किलोमीटर के प्रमुख जंगल की भरपाई के लिए बनाया गया है. पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसूचित जनजाति आयोग प्रभाग तथा दमोह, सागर और नरसिंहपुर जिला कलेक्टरों को भी भेजा गया ह

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