एमपी: ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ नारा देने के आरोपी को तिरंगे को सलामी, ‘भारत माता की जय’ कहने की शर्त पर ज़मानत

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह महीने में दो बार 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएगा.की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी फैजान को इस साल 17 मई को दर्ज एफआईआर के बाद भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में है.

अदालत ने कहा कि पुलिस थाने आने के दौरान आरोपी को थाने की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना होगा. अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि उनके पास आरोपी द्वारा नारे लगाते हुए एक वीडियो है, लेकिन वीडियो अदालत के समक्ष पेश नहीं किए जाने के कारण जमानत की सुनवाई में कई महीनों की देरी हो गई थी.

इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को फोरेंसिक साइबर लैब को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि वह समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके.

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