एल्गार परिषद: वरवरा राव को 28 अक्टूबर तक आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत नहीं- हाईकोर्ट ElgarParishad VaravaraRao MedicalBail BombayHC एल्गारपरिषद वरवराराव बॉम्बेहाईकोर्ट
में बताया था कि राव के परिवार ने बार-बार याचिका दायर कर यह आरोप लगाया था कि वरवरा राव को जेल में बुनियादी मानवीय इलाज नहीं मिल रहा है.
राव ने कहा था कि अगर वह तलोजा जेल प्रशासन में लौटते हैं तो वहां उनकी मेडिकल समस्याओं का निदान नहीं हो सकता, इसलिए उनका स्वास्थ्य और खराब हो सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है. राव ने इन आधारों पर अपनी जमानत अवधि में छह महीने के विस्तार की मांग की थी. अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि इस सम्मेलन को माओवादियों के साथ कथित रूप से संबंध रखने वाले लोगों ने आयोजित किया था.
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