सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी को पदोन्नति के लिए कोटा देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी, 2020 का दिन तय किया है। SupremeCourt Reservation SCSTAct
इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि एससी/एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने वाले 2018 के उसके आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए।
पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि एससी/एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने या न रखने के पहलू पर दो सप्ताह बाद विचार किया जाएगा।एक जनहित याचिका में एससी/एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान के लिए तर्कसंगत जांच करने और उन्हें एससी/एसटी की नॉन क्रीमी लेयर से अलग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।Supreme Court posts for hearing on January 28, 2020 the pleas relating to grant of quota for promotions in the...
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