कर्नाटक: रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दो इंजीनियर को अवैध हिरासत में लिया

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मंगलवार को सुबह 5 बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नौ लोगों का एक दल, स्थानीय हुबली पुलिस की सहायता से, 34 वर्षीय इंजीनियर शोएब अहमद मिर्ज़ा के घर पहुंचा. अगले सात घंटे तक टीम ने छापेमारी कर एक लैपटॉप और दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए. दोपहर के करीब, शोएब और उनके बड़े भाई ऐजाज़, दोनों बेंगलुरु में एक निजी आईटी फर्म में कार्यरत हैं, को कुछ कपड़े पैक करने के लिए कहा गया. उनके पिता, जो एनआईए छापे के दौरान घर पर थे, को सूचित किया गया कि दोनों को बेंगलुरु ले जाया जाएगा.

मंगलवार को पूरे दिन समाचार चैनलों ने विभिन्न राज्यों में कई छापों की सूचना दी. रात 8 बजे एनआईए ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उन्होंने चार राज्यों – कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 11 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की. ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने की ज़रूरत पर जोर दिया है. पिछले हफ्ते, वरिष्ठ पत्रकार और समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी को न केवल ‘गिरफ्तारी के कारण’ बल्कि ‘गिरफ्तारी के लिए आधार’ भी लिखित में देने होंगे. एनआईए ने शोएब और ऐजाज़ को इनमें से कुछ नहीं दिया.

यह पहली बार नहीं है जब मिर्जा परिवार को निशाना बनाया गया है. 2012 में, जब शोएब केवल 22 वर्ष के थे और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की ही थी, तब भी उन्हें लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था.

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