कर्नाटक: हिजाब विवाद के बीच 3 दिन के लिए स्कूल-कॉलेज बंद किए गए, दो और छात्राएं कोर्ट पहुंचीं Karnataka HijabRow Hijab कर्नाटक हिजाबविवाद हिजाब
बेंगलुरू:
जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की एकल पीठ ने कहा, ‘याचिकाओं में अदालत से यह घोषणा करने की मांग की गई है कि उन्हें कॉलेज परिसर में इस्लामी आस्था के अनुसार हिजाब पहनने सहित आवश्यक धार्मिक परंपराओं का अभ्यास करने का मौलिक अधिकार है.’ हालांकि, उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों से यह भी कहा था कि जब तक अदालत का आदेश नहीं आ जाता, यूनिफॉर्म को लेकर सरकार के नियमों का पालन करें.
भंडारकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की दो छात्राओं ने याचिका में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, मैंगलोर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कुंडापुर के विधायक हलदय श्रीनिवास को प्रतिवादी बनाया है. याचिका में छात्राओं ने कहा कि जब उनके अभिभावक प्रधानाचार्य से मिले तो उन्होंने बताया कि विधायक के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है. यह विधायक महाविद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं.में हिजाब और बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को प्रवेश करने से रोकने संबंधी घटनाएं सामने आई हैं.
बुर्का और हिजाब पहनीं कॉलेज की छात्राओं के एक समूह ने कॉलेज परिसर में प्रवेश किया और सिर पर स्कार्फ पहनने के अधिकार के समर्थन में नारे लगाते हुए परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.