वहीं GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों को लेकर दी गई चीफ सेक्रेटरी की दलीलों को भी सौरभ भारद्वाज ने दरकिनार करते हुए कहा कि ये प्रावधान चीफ सेक्रेटरी को पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के मामले में यूडी मिनिस्टर को बायपास करने का अधिकार नहीं देते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि वह विस्तार से जवाब देकर बताएं कि फिर उन्होंने क्यों मंत्री को...
नई दिल्ली: MCD में नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने भले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया हो, लेकिन 26 अप्रैल को चुनाव हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर अब भी संशय बरकरार है। कारण है चुनाव संपन्न कराने वाले पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति, जिसको लेकर पिछली बार भी मेयर चुनाव के समय काफी विवाद हुआ था। नियमों के तहत MCD पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित करती है। यह फाइल दिल्ली सरकार को भेजी जाती है। शहरी विकास विभाग के सचिव उस पर विभाग के मंत्री की मंजूरी लेकर फाइल चीफ...
के बिना फाइल कैसे आगे एलजी के पास भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि मुख्य सचिव ने उनसे मंजूरी लिए बिना ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए फाइल सीधे एलजी को भेज दी। जब उन्होंने मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा, तो मुख्य सचिव ने MCD एक्ट के सेक्शन 77-ए और GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने फाइल एलजी के पास क्यों भेजी। सूत्रों के मुताबिक, चीफ सेक्रेटरी ने फाइल पहले सीएम ऑफिस को ही भेजी थी, लेकिन सीएम की...
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