Lucknow News: इलाहाबाद होईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने याचिका दायर की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अपमानजनक बयानबाजी पर दर्ज मुकदमे के मामले में कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुकदमे को खारिज करने की पवन खेड़ा की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
लखनऊः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका खारिज कर दी. उन पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में केस चल रहा है. जिसे रद्द करवाने के लिए पवन खेड़ा याचिक लगाई थी. इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. यानी मामले में केस जारी रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अपमानजनक बयानबाजी पर दर्ज मुकदमे के मामले में कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.
यह भी पढ़ेंः दो बाइकों में हुई भिड़ंत, तीसरी टकराकर ट्रक में घुसी, 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, तीन गंभीर घायल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज अलग-अलग मुकदमें लखनऊ के संबंधित कोर्ट में सुनने का आदेश दिया था. खेड़ा की वर्तमान याचिका पहले की याचिकाओं की प्रार्थना और तथ्यों के आधार पर दाखिल की गई थी. लिहाजा हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका को खारिज कर दिया.
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