पुणे के पोर्श कार कांड में पुलिस से लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तक हरकत में आ गया है. पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता समेत होटल और बार के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी आरोपी नाबालिग की जमानत रद्द कर दी है.
पुणे के पोर्श कार कांड में चार दिन में तेजी से चीजें बदल गईं. रविवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, लेकिन बुधवार को उसकी जमानत रद्द कर दी गई. बुधवार को ही आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को यरवदा के बाल सुधार गृह में 5 जून तक भेज दिया है. इस सुधार गृह में 30 से ज्यादा नाबालिग हैं. पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा.
नाबालिग को यरवदा के बाल सुधार गृह में 5 जून तक भेज दिया गया है. यह भी पढ़ें: पुणे में एक्सीडेंट बेटे ने किया, गिरफ्तारी पिता की... नाबालिग को गाड़ी देना कितना खतरनाक? जानें क्या है कानूनAdvertisement नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल. अब तक क्या-क्या सामने आया?अब तक की जांच में सामने आया है कि हादसे से कुछ घंटों पहले नाबालिग आरोपी ने शराब पी थी. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ एक बार में शराब पी थी. इस बार में उसने 48 हजार रुपये खर्च किए थे.
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