कार्यभार संभालते ही एक्शन में CJI संजीव खन्ना , सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इस मामले पर रोक

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कार्यभार संभालते ही एक्शन में CJI संजीव खन्ना , सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इस मामले पर रोक
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चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण करते ही जस्टिस संजीव खन्ना एक्शन में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक रूप से उल्लेख पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वकीलों से किसी भी मामले की तत्काल सुनवाई के लिए ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया.

'अघाड़ी वालों ने कर दी है विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी', चिमूर की रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे PM मोदी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा. केवल ईमेल या लिखित पर्ची/पत्र में ही होगा. बस तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताएं. चीफ जस्टिस ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक-केंद्रित एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है और कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है.

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