चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 लोगों को NIA अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. परिवार ने संतोष जताया है और न्याय की जीत का स्वागत किया है.
राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ( NIA ) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. परिवार के लोगों ने संतोष जताया. चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने हाथ में तिरंगा लेकर मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला अच्छा आया है. इससे हम बहुत संतुष्ट है, हमको न्याय मिला सत्य की जीत हुई है.सजा का ऐलान होने के बाद चंदन की मां ने छत पर तिरंगा लहराया. चंदन की मां संगीता गुप्ता ने बताया कि न्यायालय का जो फैसला आया है वो ठीक ही हैं.
चंदन को न्याय दिया है. उसके पापा उसके भाई ने बहुत मेहनत की है. बहुत भाग दौड़ में रहे. में ये चाहती हूं, जिसने गोली चलाई उसको फांसी की सजा दी जाए. मेरे बड़े बेटे की सुरक्षा की जाए और चंदन चौक बने, उसका अनावरण हो. बहन शादी होकर जाए तो अपने भाई से मिलकर जाए.सरकारी वकीलों के मुताबिक, 26 जनवरी, 2018 की सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था. जैसे ही जुलूस तहसील मार्ग पर जीजीआईसी के गेट के पास पहुंचा, सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों के एक समूह ने रास्ता रोककर जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दिया.जब चंदन गुप्ता ने इसको लेकर आपत्ति जताई तब स्थिति बिगड़ गई और इन आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव करने के साथ गोलीबारी शुरू कर दी. मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चला दी जिससे चंदन घायल हो गया.चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना ले गए जहां से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई
CHANDAN GUPTA MURDER NIA KASGANJ SENTENCE
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