किशोर न्याय बोर्ड ने पुलिस को पोर्श कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किसी नाबालिग से पूछताछ उसके माता-पिता की उपस्थिति में की जाएगी।पुणे की एक अदालत ने कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और दादा को उनके चालक के अपहरण एवं बंधक बनाने में भूमिका को लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में...
पीटीआई, पुणे। किशोर न्याय बोर्ड ने पुलिस को पोर्श कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग से पूछताछ करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी है। इस हादसे में नाबालिग की कार से दो साफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड को पत्र लिखकर 17 वर्षीय किशोर के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी। किशोर वर्तमान में सुधार गृह में है। माता-पिता की उपस्थिति में की जाएगी पूछताछ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेश बलकवडे ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुनवाई हुई और उसने हमारी याचिका स्वीकार कर ली। पुलिस का दावा...
हिरासत में है पिता वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इससे पूर्व पुणे की एक अदालत ने कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और दादा को उनके चालक के अपहरण एवं बंधक बनाने में भूमिका को लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री ने अस्पताल को लेकर क्या कहा? रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल और उनके पिता को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट एए...
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