गुजरात हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस के ऐक्शन पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा किसी महिला से उसका नाम और फोन नंबर पूछना यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता।
अहमदाबाद: किसी अनजान महिला से उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछना गलत हो सकता है, लेकिन ये यौन उत्पीड़न नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में ये टिप्पणी की है। दरअसल गांधीनगर के एक शख्स समीर रॉय पर एक महिला ने IPC की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। महिला ने 26 अप्रैल को सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने रॉय पर आरोप था कि उसने उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछा था। रॉय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके खिलाफ दर्ज...
उसी दिन दर्ज की गई थी जिस दिन उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। जस्टिस निरज़ार देसाई ने पुलिस द्वारा रॉय पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने पर सवाल उठाए। जस्टिस देसाई ने कहा कि अगर कोई पूछता है कि आपका नंबर क्या है तो यह अपमानजनक हो सकता है, लेकिन इसके लिए FIR दर्ज करवाना उचित नहीं है। क्या यह किसी भी तरह की गलत मंशा को दर्शाता है?कोर्ट ने की ये टिप्पणीकोर्ट ने आगे कहा कि बेशक आवेदक द्वारा यह एक अनुचित कार्य हो सकता है, लेकिन IPC की धारा 354 को पढ़ा जाए तो यह यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के...
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