कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पचास हजार की कॉस्ट के साथ खारिज

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कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पचास हजार की कॉस्ट के साथ खारिज
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर डॉ. अंबरीश सरण विद्यार्थी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर डॉ. अंबरीशसरण विद्यार्थी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ निवासी सुरेंद्र कुमार जाखड़ की ओर से कहा गया कि डॉ.

विद्यार्थी बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पद धारण करने के लिए अयोग्य हैं। प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके पास तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में या किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संस्थान में समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव न हो। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास निर्धारित अवधि से कम अनुभव है और उन पर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के...

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