दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी कल सुबह दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अदालत के फैसले को ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। जानकारी के अनुसार ईडी शुक्रवार सुबह ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी। आज कोर्ट ने एक लाख रुपये मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिग मामले में जमानत दी है। उनके वकील ने बताया कि वो कल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं अदालत में ईडी ने 48 घंटे तक जमानत स्थगित करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज...
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तब आप को बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया था।'साउथ ग्रुप से मांगा गया चंदा'ईडी ने जस्टिस न्याय बिंदु से कहा, ‘केजरीवाल ने रिश्वत मांगी। उन्होंने 100 करोड़ रुपये रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने आप के लिए चंदा मांगा। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह अपराध के दोषी नहीं हैं। अगर आप कोई अपराध करती है तो उसके प्रभारी व्यक्ति को ही दोषी माना जाएगा।’ ईडी ने कहा,'अब आप को आरोपी बनाया गया है।...
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