सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देते समय कहा है कि वह जेल से बाहर आने के बाद वह किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को CBI के मामले में सशर्त जमानत दी है. यानी सीएम केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी शर्तें बताई गई हैं उन्हें पूरी तरह से मानना होगा. आपको बता दें कि इस मामले में पिछली दफा कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में कुछ दिन पहले ही जमानत दी थी.
क्या क्या शर्तेंसुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में केजरीवाल को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इसके साथ ही उन पर शर्तें भी लगाई गई हैं. कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी. फाइल  साइन नहीं कर पाएंगेकोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि जमानत अवधि के दौरान वह शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे. उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल ने कहा कि वह बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं.
Arvind Kejriwal Gets Bail अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
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