केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीपीएम विधायक समेत चार आरोपियों की जेल सजा को निलंबित किया

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केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीपीएम विधायक समेत चार आरोपियों की जेल सजा को निलंबित किया
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केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीपीएम विधायक के वी कुन्हीरामन सहित चार आरोपियों की पांच साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। इन सभी को पूर्व में युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सीपीएम विधायक के वी कुन्हीरामन सहित चार व्यक्तियों की पांच साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। इन सभी को पूर्व में युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि सजा पूरी होने से पहले अपील की सुनवाई होने की संभावना नहीं है। जिससे उन्हें जमानत पर अस्थायी रूप से रिहा किया जा सके। एर्नाकुलम में एक विशेष सीबीआई अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में तीन जनवरी को सीपीएम के पूर्व विधायक को दोषी ठहराया था। इस मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ

मामला दर्ज हुआ था। सजा को किया निलंबित केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पूर्व सीपीएम विधायक सहित चार आरोपियों की सजा को निलंबित कर दिया, जिन्हें पांच साल पहले कासरगोड जिले के पेरिया में दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के सिलसिले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस पी बी सुरेश कुमार और जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने पूर्व विधायक और सीपीएम जिला पदाधिकारी के वी कुन्हीरामन, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, राघवन वेलुथोली और ए वी भास्करन की पांच साल की सजा को उनकी दोषसिद्धि और उसके बाद की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि जब सजा की केवल एक निश्चित अवधि थी और इसे पूरा करने से पहले अपील की सुनवाई होने की संभावना नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में आरोपियों के खिलाफ पारित सजा को निलंबित कर किया जा रहा है। उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि आरोपी व्यक्ति 2018 से हिरासत में हैं। 17 फरवरी, 2019 को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कृपेश (19) और सरथ लाल पी के, 24 की हत्या की गई थी। इस हत्या में नाम सीपीएम कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया था। इसके बाद निचली कोर्ट ने सीपीएम नेताओं को सजा सुनाई थी। पेरिया दोहरे हत्याकांड में राज्य में काफी तूल पकड़ा था

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