केरल सरकार को अदालत से झटका Kerala India
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर दो महीनों के लिए रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार ने कोराना के कारण वित्तीय संकटों का हवाला देकर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने का आदेश जारी किया था. बता दें कि केरल सरकार ने अप्रैल 2020 से पांच महीने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 6 दिनों के लिए काटने का निर्देश दिया था.
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि किए गए काम का वेतन पाना हर व्यक्ति का निहित अधिकार है. अदालत ने राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि सैलरी रोकने की शक्ति उसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के जरिए प्राप्त हुई है.राज्य सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय निकाय संस्था के सदस्यों और अलग-अलग आयोगों के सदस्यों के वेतन में भी अगले एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती की है.
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