केस दर्ज कराने वाले पीड़ित को बिहार पुलिस देगी कार्रवाई की जानकारी, बस करना होगा ये काम

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केस दर्ज कराने वाले पीड़ित को बिहार पुलिस देगी कार्रवाई की जानकारी, बस करना होगा ये काम
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मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसके लिए एक आदेश और फॉर्मेट भी जारी किया है. शिकायतकर्ता को अपने केस की प्रगति संबंधित जानकारी लेने के लिए एक आवेदन देना होगा.

बिहार पुलिस अब पीड़ित पक्ष को केस से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराएगी. नए आपराधिक कानून के तहत पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस ने गुरुवार से इसकी शुरुआत कर दी है. आवेदन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में क्राइम हेल्प डेस्क, अनुसंधानकर्ता या मोतिहारी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर करना होगा. आवेदन के बाद तत्काल केस से जुड़ी कार्रवाई की सभी जानकारियां 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगी.देश भर में एक जुलाई को नया आपराधिक कानून लागू हुआ.

src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. केस के सूचक द्वारा अनुसंधान की प्रगति के बारे में तीन तरह से जानकारी प्राप्त की जा सकती है. इनमें पहला, संबंधित अनुसंधानकर्ता से, इस संबंध में जिले के सभी अनुसंधानकर्ता को निर्देशित किया गया है. दूसरा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित क्राइम हेल्प डेस्क से जानकारी मिल सकेगी और तीसरा मोतिहारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर प्राथमिकी में दर्ज मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कर.

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