भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम शुरू की है. यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा संचालित होगी. सरकार ने ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग पॉलिसी भी लॉन्च की है.
भारत में सड़क दुर्घटनाओं से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण केंद्र सरकार चिंतित है. सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसी क्रम में सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम शुरू की है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि किसी भी तरह के सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सात दिन तक प्रति हादसा, प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.
यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा संचालित होगी. केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि अगले पार्लियामेंट सत्र में मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन कानून पेश किया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्म मत्रालय ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट घायलों को कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए एक पायलट योजना की शुरुआत की थी, जिसको बाद में देश के छह राज्यों में लागू कर दिया गया. ताजा अपडेट यह है कि मार्च से इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरे देश में लागू किया जा सकता है. 2024 में देश के अंदर रोड एक्सीडेंट्स में जिन 1.80 लाख लोगों की मौत हुई है, उसमें 35,000 मौते तो उन ड्राइवरों की हुई हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे. इस कारण सरकार ने ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च की है. इस पॉलिसी के तहत भारत में 1250 नए ट्रेनिंग सेंटर खोलेने की तैयारी है. इस योजना में केंद्र सरकार लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी. इस सेंटरों पर करीब 25 लाख नए ड्राइवरों ट्रेनिंग दी जा सकेगी. इन सेंटरों के माध्यम से करीब 25 लाख नए ड्राइवरों को रोजगार भी मिलेगा
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