विपक्ष के 60 सांसदों के समर्थन से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्ष उन पर लंबे समय से आवाज दबाने और सत्ता पक्ष को समर्थन देने का आरोप लगा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव उनके सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराने की कोशिश...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश की है। प्रस्ताव पर विपक्ष के 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। भले ही कहा जा रहा हो कि धनखड़ के खिलाफ यह प्रस्ताव सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने इसके जरिए एक संदेश जरूर दे दिया है। लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम क्या है? क्या प्रस्ताव लाते ही सभापति को पद से हटना पड़ता है और संविधान में इस बारे में क्या कुछ लिखा है, आज हम आपको इस बारे में...
होना चाहिए। इस समय राज्यसभा में कुल 231 सदस्य हैं। अगर विपक्ष को प्रस्ताव पारित करवाना है, तो उसे 116 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। राज्यसभा में कांग्रेस के 27, तृणमूल कांग्रेस के 12, आम आदमी पार्टी के 10, समाजवादी पार्टी के 4, डीएमके के 10 और राष्ट्रीय जनता दल के 5 सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दलों के भी सांसद हैं, जिन्हें मिलाकर भी विपक्षी ब्लॉक के पास 85 सदस्य होंगे। ऐसे में राज्यसभा में प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद न के बराबर ही है। अगर मान भी लें कि राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित...
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