कोर्ट ने आरोपी के पिता की ‘असंसदीय’ भाषा के इस्तेमाल के बाद जमानत पर सुनवाई से किया इनकार, क्या है मामला?

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दिल्ली की एक अदालत ने एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि आरोपी के पिता ने अदालत के सामने 'असंसदीय' भाषा का इस्तेमाल किया। जज ने टिप्पणी की कि अदालत को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया और चेतावनी के बावजूद अनुचित भाषा का इस्तेमाल जारी रहा।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ता के पिता ने अदालत के खिलाफ 'असंसदीय' भाषा का प्रयोग किया था। अतिरिक्त सत्र जज गुरमोहिना कौर की अदालत अमन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ बाबा हरिदास पुलिस थाने में 1 अक्टूबर, 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 11 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए, जबकि उसके पिता अदालत में व्यक्तिगत...

कोशिश कर रहे हैं। चेतावनी के बावजूद, आवेदक के वकील के अनुरोध पर 22 नवंबर की तारीख दिए जाने के बाद भी वह अनुचित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।'दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अदालत ने साफ कहा है कि यह मामला उनकी सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। जमानत याचिका और मुख्य आरोप पत्र को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। जज ने कहा, 'यह अदालत कानून के अनुसार मामले की सुनवाई करने को उपयुक्त नहीं समझती। इसे देखते हुए, जमानत...

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