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कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सियालदह की एक अदालत ने नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी करार दिया है. अदालत सोमवार को इस मामले में सज़ा सुनाएगी.
इस मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग उठाई गई थी, जिसमें राज्य सरकार खासतौर से शामिल थी. इस घटना के बाद ममता बनर्जी सरकार ने आलोचना के बीच एक नया कानून भी पारित किया, जिसमें बलात्कार की सभी घटनाओं के लिए मौत की सजा देने की मांग की गई.को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी गई थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफलता के कारण जमानत दी गई थी.
हालांकि, इस बलात्कार-हत्या मामले में जमानत मिलने के बावजूद घोष हिरासत में ही हैं, क्योंकि उन्हें आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक अलग मामले में भी न्यायिक रिमांड पर रखा गया है. इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने 53 वर्षीय घोष को अस्पताल में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था.का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था, जिसके बाद चौतरफा दबाव के चलते प्रिंसिपल संदीप घोष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.
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RG Kar Doctor Rape-Murder Case: कोर्ट का बड़ा फैसला, संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सुनाई जाएगी सजाRG Kar Doctor Rape Murder Case Sanjay Roy found guilty sentence to be pronounced on Monday, कोर्ट का बड़ा फैसला, संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा
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कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहरायाकोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है. जज अनिर्बन दास ने सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाने की जानकारी दी है.
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आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया गयाकोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है. जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने 20 जनवरी को संजय रॉय की सजा का ऐलान करने की तारीख तय की है.
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