कोलकाता रेप-हत्या मामला: संजय रॉय दोषी क़रार, सोमवार को सुनाई जाएगी सज़ा

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कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सियालदह की एक अदालत ने नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी करार दिया है. अदालत सोमवार को इस मामले में सज़ा सुनाएगी.

इस मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग उठाई गई थी, जिसमें राज्य सरकार खासतौर से शामिल थी. इस घटना के बाद ममता बनर्जी सरकार ने आलोचना के बीच एक नया कानून भी पारित किया, जिसमें बलात्कार की सभी घटनाओं के लिए मौत की सजा देने की मांग की गई.को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी गई थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफलता के कारण जमानत दी गई थी.

हालांकि, इस बलात्कार-हत्या मामले में जमानत मिलने के बावजूद घोष हिरासत में ही हैं, क्योंकि उन्हें आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक अलग मामले में भी न्यायिक रिमांड पर रखा गया है. इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने 53 वर्षीय घोष को अस्पताल में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था.का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था, जिसके बाद चौतरफा दबाव के चलते प्रिंसिपल संदीप घोष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.

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