अरविंद केजरीवाल की जमानत का आदेश स्पेशल जज न्याय बिंदु ने दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशनल जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी. वह द्वारका में एक सीनियर सिविल जज थीं.
दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल चुकी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया. ग्रीष्मावकाश के दौरान ईडी सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके यानी बॉन्ड पर केजरीवाल की जमानत का फैसला सुनाया. केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. ईडी ने इस आदेश के अनुपालन पर 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने ईडी की मांग ठुकरा दी.
वह द्वारका में एक सीनियर सिविल जज रह चुकी हैं. उनके सामने पेश होने वाले वकीलों का कहना है कि उन्हें कानून की बहुत अच्छी समझ है. अपने छोटे से करियर में वह सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को देख चुकी हैं. वह रोहिणी कोर्ट में सिविल जज के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं. Advertisementनिचली अदालत से बेल पाने वाले पहले आरोपी केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है. उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने अभी तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है.
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