देशभर में पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच 21 जून की देर रात को केंद्र सरकार ने एंट्री पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इसका अधिनियम भी जारी कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई पेपर लीक या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती...
नई दिल्ली: पेपर लीक को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच शुक्रवार रात को केंद्र सरकार ने एंट्री पेपर लीक कानून लागू कर दिया। देर रात केंद्र सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई। जिसके अनुसार पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून को लागू करने का मुख्य मकसद परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को रोकना है। आइए जानते हैं इस कानून की 5 बड़ी बातें...
क्या है एंटी पेपर लीक कानूनप्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार इस लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 को 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था। वहां ये बिल 6 फरवरी को पास हो गया था उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया जहां पर इसे 9 फरवरी को पास करवा लिया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद इस विधेयक को 13 फरवरी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी। फरवरी में मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस एंटी पेपर लीक कानून को 21 जून की रात से देशभर में लागू कर दिया...
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