सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद में 'जय श्री राम' के नारे लगाने के मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। याचिकाकर्ता हैदर अली का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है क्योंकि पुलिस जांच पूरी नहीं हुई थी। मस्जिद में नारेबाजी से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेगा। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देता है। हाई कोर्ट ने मस्जिद में 'जय श्री राम' के नारे लगाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुईं। याचिकाकर्ता हैदर अली हैं। उनके वकील जावेदुर रहमान हैं। मामला 24 सितंबर, 2023 का है। कुछ लोगों ने ऐतूर गांव की बदरिया जुमा मस्जिद में 'जय श्री राम' के नारे लगाए थे। पुलिस ने दो लोगों को...
कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आरोपियों ने आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को उन्हें राहत दे दी।याचिकाकर्ता का क्या कहना है? याचिकाकर्ता का तर्क है कि हार्ट कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने में गलती की। पुलिस जांच पूरी नहीं हुई थी। सारे सबूत अदालत के सामने नहीं आ पाए थे। मस्जिद में जबरन घुसना एक अपराध है। मस्जिद के अंदर 'जय श्री राम' के नारे लगाना सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाला बयान हो सकता है। यह भी कानूनन अपराध है। याचिकाकर्ता ने कहा, 'यह घटना एक मस्जिद के...
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