क्‍या दोबारा ग‍िरफ्तार होगा 'नाबाल‍िग शहजादा'? कहां फंसा है पेंच, नशे में पोर्शे से 2 लोगों की खत्म कर दी ज...

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क्‍या दोबारा ग‍िरफ्तार होगा 'नाबाल‍िग शहजादा'? कहां फंसा है पेंच, नशे में पोर्शे से 2 लोगों की खत्म कर दी ज...
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Pune Porsche Car: पुलिस के मुताबिक, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पुणे . नशे की हालत में तेज रफ्तार पोर्शे कार से दो लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड से तुरंत जमानत मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. एक तरफ जहां कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी लड़के को फिर से गिरफ्तार क्या जा सकता है या नहीं? दरअसल, आरोपी की उम्र अभी 17 साल 8 महीने है और उसके बालिग होने में 4 महीना शेष है. ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं को जोड़ता है, तो उसे गिरफ्तार क‍िया जा सकता है.

घटना वाले दिन आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई. बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुति देने का निर्देश दिया. आदेश में कहा गया, “सीसीएल सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा.” कुमार ने कहा कि नाबालिग के रक्त की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, लेकिन रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज और वहां किए गए बिल के भुगतान से संकेत मिलता है कि किशोर ने शराब पी थी.

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