ITR Filing 2024: अगर अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो आपके पास महज दो दिन का वक्त है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के लिए 31 जुलाई तक अंतिम तारीख निर्धारित किया है. आइए जानते हैं कि आईटीआर रिजेक्ट न हो, इसके लिए किन गलतियों से बचना चाहिए.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 है. एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पर्याप्त नहीं है. इनकम टैक्स रिटर्न को सही तरह से फाइल करना जरूरी है, वरना यह रिजेक्ट हो सकता है. आइए जानते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में, जिनसे यह रिजेक्ट हो सकता है. 1. फॉर्म में गलत जानकारी देना टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स फॉर्म में कोई गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए.
टैक्सपेयर्स को फॉर्म 16 और एआईएस के डेटा को मैच कर लेना चाहिए. 3. डेडलाइन तक फॉर्म सब्मिट नहीं करना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख से पहले फॉर्म को सब्मिट करना जरूरी है. किसी वजह से फॉर्म समय पर सब्मिट नहीं होने से उनका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है. 4. टैक्स कैलकुलेशन में गलती करना टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में गलती होने पर भी आईटीआर रिजेक्ट होने की आशंक रहती है. ऐसे में आईटीआर भरने से पहले टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन सही तरह से कर लेना चाहिए.
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