इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में चार साल की कैद की सजा के खिलाफ गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की क्रिमिनल अपील और सजा को बढ़ाने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की अपील व दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की पुनरीक्षण याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में चार साल की कैद की सजा के खिलाफ गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील और सजा को बढ़ाने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की अपील व दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की पुनरीक्षण याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है.
appendChild;});अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने राज्य सरकार की तरफ से बहस में कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को कम सजा सुनाई है. ट्रायल कोर्ट ने ऐसा करने के पीछे अफजाल अंसारी की आयु और उनके दो बार सांसद एवं कई बार विधायक चुने जाने को आधार बनाया है जबकि उनकी आयु जब  अपराध हुआ था, उस समय की देखना चाहिए और घटना के समय अफजाल अंसारी की आयु 58 वर्ष थी.
Sentence Under Gangster Act Allahabad High Court
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