एक ब्रिटिश पर्यटक महिला के साथ 2017 में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में गोवा के मडगांव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने विकट भगत को दोषी ठहराया है। पीड़िता की मां एंड्रिया ब्रैनिगन ने इस फैसले पर खुशी जताई है।
गोवा में 2017 में हुई एक बड़ी घटना में एक ब्रिटिश पर्यटक महिला के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आठ साल बाद न्याय मिला है। मडगांव प्रधान जिला एवं सत्र न्याय ालय ने विकट भगत को दोषी ठहराया है। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता की मां एंड्रिया ब्रैनिगन ने कहा कि यह परिवार के लिए बड़ी राहत और समाधान की बात है। 17 फरवरी को सजा के आदेश सुनाया जाएगा। विकट भगत को धारा 302 ( हत्या ), 376 (बलात्कार) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया है। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट अरुण ब्रास डे सा ने कहा कि
विकट भगत को उक्त धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। मामले में सजा पर बहस हो चुकी है और सोमवार की सुबह अदालत द्वारा फ़ैसला सुनाया जाएगा। पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील इकराम वर्मा ने भी विकट भगत को दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया गया है। मामले की जांच कर रहे गोवा पुलिस अधिकारी राजेंद्र प्रभुदेसाई ने विकट भगत को दोषी करार होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला आठ साल तक चला, हमने गवाहों को पेश करने के लिए बहुत मेहनत की क्योंकि मुकदमा आठ साल तक चला जो यह दोष करार के साथ समाप्त हुआ ये बहुत अच्छी बात है। प्रभुदेसाई ने हम सभी गवाहों को धन्यवाद भी दिया। एक नजर पूरे मामले पर बता दें कि गोवा घूमने आई ब्रिटिश पर्यटक डेनियल का शव 14 मार्च 2017 को कैनाकोना गांव के एक वन क्षेत्र में खून से लथपथ और निर्वस्त्र अवस्था में मिला था। विकट भगत पर महिला से होली की पार्टी के बाद दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप था
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