एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
ग्रैप तीन के तहत इन कार्य पर रहेगी पाबंदी -पूरे -बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम। -पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य। -ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना। -ईंट/चिनाई कार्य। -प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। -सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत। -परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि...
और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन के उपयोग पर थी रोक। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई थी। - निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। - एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट देने का था प्रावधान। - राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती थी। - डीजल...
AIR POLLUTION CONSTRUCTION DELHI NCR GRAP ENVIRONMENTAL REGULATIONS
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ग्रैप-3 में सीएंडडी गतिविधियों पर पाबंदीएनसीआर में ग्रैप-3 के तहत धूल पैदा करने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगाई गई। खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, विध्वंस कार्य और विभिन्न निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया |
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ग्रैप-3 के तहत एनसीआर में सीएंडडी गतिविधियों पर पाबंदीएनसीआर में ग्रैप-3 के तहत धूल पैदा करने वाली और वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त पाबंदी रहेगी।
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ग्रैप तीन के तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंधपूरे एनसीआर में ग्रैप तीन के तहत धूल पैदा करने वाली और वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध था। इसमें बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई और भराई, पाइलिंग कार्य, विध्वंस कार्य, सीवर लाइन बिछाना, ईंट/चिनाई कार्य, वेल्डिंग, गैस-कटिंग, सड़क निर्माण, सामग्री का स्थानांतरण, कच्ची सड़कों पर वाहन आवाजाही और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन शामिल था।
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ग्रीप-3 के तहत इन कार्यों पर थी पाबंदीएनसीआर में ग्रीन ग्रेट-3 के तहत धूल फैलाने वाली और वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध था। इसमें खुदाई और भराई, पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य, सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट/चिनाई कार्य, प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत और निर्माण सामग्री का स्थानांतरण शामिल थे।
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