घर को मिली छूट, लेकिन इन तीन जगहों पर जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन, SC ने बताई वजह

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घर को मिली छूट, लेकिन इन तीन जगहों पर जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन, SC ने बताई वजह
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Supreme Court On Bulldozer Action सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित किया...

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। किसी अपराध के आरोपितों के घर और ठिकाने आनन-फानन में बुलडोजर से गिरा देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके आदेश का अर्थ यह नहीं है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों को एक प्रकार कानूनी संरक्षण मिल गया है। बुलडोजर न्याय पर 95 पृष्ठ के अपने अपने अहम फैसले में कहा है कि हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उसने इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं, वे किसी सार्वजनिक स्थान पर किए गए अनधिकृत निर्माण पर...

का नया आदेश क्या है? बुधवार को न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से 15 दिन पहले संपत्ति के मालिक को कारण बताओ नोटिस देना होगा। कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और उसे दंडित किया जाए। कार्यपालिका का ऐसा कृत्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले अखिलेश? बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करने के फैसले...

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