चेक बाउंस मामले की क्या है हकीकत, राजपाल यादव पर केस करने वाले उद्योगपति माधव अग्रवाल ने बताई पूरी कहानी

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चेक बाउंस मामले की क्या है हकीकत, राजपाल यादव पर केस करने वाले उद्योगपति माधव अग्रवाल ने बताई पूरी कहानी
अभिनेता राजपाल यादवराजपाल यादव चेक बाउंस मामलाउद्योगपति माधव अग्रवाल

अभिनेता राजपाल यादव इस समय जेल से बाहर आए हुए हैं। उनको भतीजी की शादी के लिए जमानत दी गई है। वहीं, राजपाल यादव जेल से बाहर आने के बाद अपने फैंस और मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया।

शाहजहांपुर: फिल्म अभिनेता और कमेडी के लिए मशहूर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में 30 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हुए हैं। वहीं, चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर केस करने वाले उद्योगपति माधव अग्रवाल ने पहली बार इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने ही पैसों के लिए बच्चों की तरह रोना पड़ा और साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब वकीलों पर खर्च करने के बाद भी मूल धन वापस नहीं मिला। लोन के लिए राजपाल यादव के साथ हुआ था एग्रीमेंट- माधव अग्रवालसाल 2010 में राजपाल यादव की फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए पांच करोड़ रुपये लोन उद्योगपति माधव अग्रवाल ने दिया था। लोन देने के साथ एग्रीमेंट भी किया गया था। माधव अग्रवाल ने बताया कि एग्रीमेंट में शर्त थी कि तय समय के भीतर मूलधन के साथ निर्धारित पैसे लौटाए जाएंगे। फिर चाहे फिल्म चले या न चले। इसके बाद तीन और एग्रीमेंट हुए थे। हमें हर भुगतान के लिए नए चेक दिए गए, लेकिन वो सभी चेक बाउंस होते रहे। हमने यह राशि बैंक से 12 फीसदी सालाना ब्याज पर ली थी। अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो 16 साल में पांच करोड़ के लगभग 24 से 25 करोड़ रुपये हो गए हैं। फिल्म अता-पता लापता के फ्लाप होते ही शुरू हुआ विवादउन्होंने कहा कि अगर समय पर पैसा लौटा दिया गया होता तो ब्याज का बोझ न बढ़ता। बैंक को ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन मुझे मूलधन तक नहीं मिला। टीवी पर फिल्म के ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च की खबरें देखी तो उन्होंने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोर्ट का रुख किया और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। माधव अग्रवाल ने आगे कहा कि अभिनेता राजपाल यादव की ओर से आग्रह किया गया कि फिल्म रिलीज हो जाने दीजिए। इस पर उन्होंने कुछ दिनों बाद ही कोर्ट से स्टे हटवा लिया। स्टे हटने के बाद फिल्म अता-पता लापता 2 नवंबर 2012 को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई, लेकिन फिल्म फ्लाप हो गई। इसके बाद पैसे को लेकर विवाद शुरू हो गया। वकीलों पर करीब साढ़े तीन करोड़ खर्च हो चुके हैं उद्योगपति माधव अग्रवाल ने कहा कि मामला बढ़ा तो कोर्ट तक केस जा पहुंचा। जहां धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस की कार्रवाई शुरू हुई। कई बार समझौते हुए और नए चेक दिए गए, लेकिन वे सभी चेक बाउंस हो गए। बार-बार कोर्ट से समय मांगा गया। वरिष्ठ वकीलों को केस दिया गया, जिसका खर्च अब तक करीब साढ़े तीन करोड़ हो गया है। चेक बाउंस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगीबता दें कि अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राजपाल यादव की मदद के लिए अभिनेता से लेकर हर कोई आगे आया था। 12 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद 17 फरवरी को शाम तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उनको ये जमानत 19 फरवरी को शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई थी। भतीजी की शादी में राजपाल यादव शामिल हुए और डांस करते हुए नजर आए। वहीं, राजपाल यादव के वकील ने बताया कि उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।.

शाहजहांपुर: फिल्म अभिनेता और कमेडी के लिए मशहूर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में 30 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हुए हैं। वहीं, चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव पर केस करने वाले उद्योगपति माधव अग्रवाल ने पहली बार इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपने ही पैसों के लिए बच्चों की तरह रोना पड़ा और साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब वकीलों पर खर्च करने के बाद भी मूल धन वापस नहीं मिला। लोन के लिए राजपाल यादव के साथ हुआ था एग्रीमेंट- माधव अग्रवालसाल 2010 में राजपाल यादव की फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए पांच करोड़ रुपये लोन उद्योगपति माधव अग्रवाल ने दिया था। लोन देने के साथ एग्रीमेंट भी किया गया था। माधव अग्रवाल ने बताया कि एग्रीमेंट में शर्त थी कि तय समय के भीतर मूलधन के साथ निर्धारित पैसे लौटाए जाएंगे। फिर चाहे फिल्म चले या न चले। इसके बाद तीन और एग्रीमेंट हुए थे। हमें हर भुगतान के लिए नए चेक दिए गए, लेकिन वो सभी चेक बाउंस होते रहे। हमने यह राशि बैंक से 12 फीसदी सालाना ब्याज पर ली थी। अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो 16 साल में पांच करोड़ के लगभग 24 से 25 करोड़ रुपये हो गए हैं। फिल्म अता-पता लापता के फ्लाप होते ही शुरू हुआ विवादउन्होंने कहा कि अगर समय पर पैसा लौटा दिया गया होता तो ब्याज का बोझ न बढ़ता। बैंक को ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन मुझे मूलधन तक नहीं मिला। टीवी पर फिल्म के ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च की खबरें देखी तो उन्होंने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोर्ट का रुख किया और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। माधव अग्रवाल ने आगे कहा कि अभिनेता राजपाल यादव की ओर से आग्रह किया गया कि फिल्म रिलीज हो जाने दीजिए। इस पर उन्होंने कुछ दिनों बाद ही कोर्ट से स्टे हटवा लिया। स्टे हटने के बाद फिल्म अता-पता लापता 2 नवंबर 2012 को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई, लेकिन फिल्म फ्लाप हो गई। इसके बाद पैसे को लेकर विवाद शुरू हो गया। वकीलों पर करीब साढ़े तीन करोड़ खर्च हो चुके हैंउद्योगपति माधव अग्रवाल ने कहा कि मामला बढ़ा तो कोर्ट तक केस जा पहुंचा। जहां धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस की कार्रवाई शुरू हुई। कई बार समझौते हुए और नए चेक दिए गए, लेकिन वे सभी चेक बाउंस हो गए। बार-बार कोर्ट से समय मांगा गया। वरिष्ठ वकीलों को केस दिया गया, जिसका खर्च अब तक करीब साढ़े तीन करोड़ हो गया है। चेक बाउंस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगीबता दें कि अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राजपाल यादव की मदद के लिए अभिनेता से लेकर हर कोई आगे आया था। 12 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद 17 फरवरी को शाम तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उनको ये जमानत 19 फरवरी को शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई थी। भतीजी की शादी में राजपाल यादव शामिल हुए और डांस करते हुए नजर आए। वहीं, राजपाल यादव के वकील ने बताया कि उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

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