चेहरे पर न कोई शिकन, न अफसोस... अजमेर कोर्ट से मुस्कुराते हुए बाहर निकला रेप-हत्या में उम्रकैद पाने वाला रफीक

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चेहरे पर न कोई शिकन, न अफसोस... अजमेर कोर्ट से मुस्कुराते हुए बाहर निकला रेप-हत्या में उम्रकैद पाने वाला रफीक
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अजमेर की एक POCSO कोर्ट ने रफीक खान को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। रफीक पर इंदौर से एक महिला को अजमेर लाकर होटल में बलात्कार और हत्या का आरोप था। उसे 1 लाख 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यह घटना 15 जुलाई 2019 की है। रफीक ने महिला को शादी का झांसा देकर अजमेर बुलाया था। पहले भी रफीक इसी महिला के साथ बलात्कार के मामले में जेल जा चुका...

अजमेर: राजस्थान के अजमेर जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने इंदौर से अजमेर लाकर होटल में रेप और हत्या करने वाले आरोपी रफीक खान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1 लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 34 गवाह और 41 दस्तावेज भी पेश किए गए। सज़ा सुनते वक्त रफीक खान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त रफीक के चेहरे पर न कोई शिकन थी और न ही कोई अफसोस। वो पुलिस के साथ मुस्कुराते-हंसते हुए कोर्ट से बाहर आया। इंदौर का निवासी है रफीक खानमामले की जानकारी...

फरारशिकायत में बताया कि 15 जुलाई 2019 की सुबह जब वेटर उनके कमरे में ऑर्डर लेने गया तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। महिला के गले में दुपट्टा और टेलीफोन का तार बंधा है। महिला के साथ जो युवक था, वह फरार था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कारवाया गया। अजमेर कोर्ट ने सुनाई रफीक को उम्र कैद की सजा, होटल में टेलीफोन के तार से गला घोटकर की थी हत्यामहिला से दुष्कर्म के मामले में 6 महीने तक जेल में भी रहा था रफीकविशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि...

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