Chhattisgarh News: 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को आय से ज्यादा संपत्ति, ब्लैकमेलिंग और देशद्रोह मामले में राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है. तीनों मामलों को कोई पुख्ता सबूत कोर्ट को नहीं मिला है. हाईकोर्ट ने 3 FIR समाप्त की दी हैं.
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को आय से ज्यादा संपत्ति, ब्लैकमेलिंग और देशद्रोह मामले में राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है. तीनों मामलों को कोई पुख्ता सबूत कोर्ट को नहीं मिला है. हाईकोर्ट ने 3 FIR समाप्त की दी हैं.
था. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में दर्ज राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी है. इससे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने भी जीपी सिंह को राहत देते हुए उनके बहाली का आदेश दिया था. जीपी सिंह को जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी.
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