राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सिंह के परिसरों पर छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है.
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ सरकार ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में इस सप्ताह की शुरुआत में निलंबित किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जी पी सिंह के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दो कैविएट दाखिल की हैं. सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार छापे के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं, वे दिखाते हैं कि सिंह कथित तौर पर स्थपित सरकार और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ साजिश रचने और वैमनस्य को बढ़ाने में शामिल थे. उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है.
यह भी पढ़ें"मुझे सुनाई नहीं दिया..." : शराबबंदी पर छत्तीसगढ़ के मंत्री का अजीबो-गरीब जवाब; देखिए VIDEO राज्य सरकार ने अपने स्थायी वकील सुमीर सोढ़ी के जरिए दो कैविएट दाखिल की हैं और अधिकारी के निलंबन के जुड़े मामले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई भी आदेश देने से पूर्व उसका पक्ष सुनने का अनुरोध किया है. सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए और 153-ए के तहत रायुपर के शहर कोतवाली पुलिस थाने में गुरुवार रात को मामला दर्ज किया गया है. सिंह ने शुक्रवार को एसीबी और ईओडब्ल्यू की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है.
सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने और पूरे मामले की जांच सीबीआई अथवा किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने का अनुरोध किया है. एसीबी ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे मारे थे. एसीबी के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों के पास लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की जानकारी मिली है.
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