वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1961 के चुनाव नियमों में किए गए संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस संशोधन के कारण सीसीटीवी फुटेज जैसे चुनाव सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच प्रतिबंधित हो जाती है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1961 के चुनाव नियमों में किए गए संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस संशोधन के कारण सीसीटीवी फुटेज जैसे चुनाव सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच प्रतिबंधित हो जाती है, जब तक कि चुनाव आयोग इसे स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध न कर दे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस महासचिव रमेश ने याचिका में दलील दी है कि आयोग को 1961 के चुनाव नियमों
में इस तरह एकतरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। जयराम रमेश ने कहा कि आयोग की सिफारिशों के बाद 21 दिसंबर को पेश इस संशोधन ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को खत्म कर दिया है। उनका कहना था कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से क्षीण हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी संशोधन की कड़ी आलोचना की थी और इसे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों पर एक अलोकतांत्रिक हमला बताया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में लोकतंत्र गंभीर रूप से खतरे में है।यह संशोधन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक निर्देश का जवाब माना गया, जिसमें एक बूथ की सीसीटीवी फुटेज प्रदान करने को कहा गया था
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