जर्मनी की संघीय संवैधानिक अदालत ने खारिज किया एक चुनाव सुधार

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जर्मनी की संघीय संवैधानिक अदालत ने खारिज किया एक चुनाव सुधार
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जर्मनी की सर्वोच्च संघीय संवैधानिक अदालत सरकार के एक अहम चुनाव सुधार को असंवैधानिक करार दिया. मामला वोट प्रतिशत से जुड़ा है.

जर्मनी की सर्वोच्च संघीय संवैधानिक अदालत ने देश की चुनाव प्रक्रिया में किया गया एक अहम बदलाव खारिज कर दिया है. अदालत ने सरकार के हालिया चुनाव सुधार को"बेसिक लॉ से तालमेल न बैठा पाने वाला" करार दिया और असंवैधानिक घोषित कर दिया.

जर्मनी में पुराने चुनावी सिस्टम के तहत सीधे कोई भी सीट न जीतने के बावजूद, अगर किसी भी पार्टी को पूरे देश में कम से कम पांच फीसदी वोट मिलते थे, तो उसके पांच फीसदी नेता, सांसद बनकरTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser thatजर्मनी में संसदीय चुनाव के दौरान एक मतदाता दो वोट डालता है. एक वोट, स्थानीय प्रत्याशी के लिए होता है. दूसरा वोट राजनीतिक पार्टी चुनने के लिए होता है. इस तरह उम्मीदवार को अलग वोट मिल सकता है और पार्टी को अलग.

मसलन देश भर में अगर किसी पार्टी को डायरेक्ट मतदान से एक भी सीट न मिले, लेकिन उसे राष्ट्रीय स्तर पर पांच फीसदी वोट मिल जाएं तो अंत में बनने वाली संसद में उसके पांच फीसदी सांसद होते थे. वहीं दूसरी तरफ अगर किसी पार्टी को दो सीटें मिलें, लेकिन पांच परसेंट वोट न मिलें तो उसके दो सांसद ही संसद में पहुंच सकते थे.के बाद 138 अतिरिक्त सांसद बने, और जर्मन संसद में 736 सीटें हो गई. सरकार के मुताबिक, यह बहुत बड़ी संख्या है और इससे खर्चा भी बढ़ता है.

जर्मनी में सितंबर 2025 में संसदीय चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार के पास नया रास्ता खोजने या पुराना सिस्टम लागू रहेगा.

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