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सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया है कि जमानत की शर्तें आनुपातिक और उचित होनी चाहिए, जो सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता को कुचलने के बजाय न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करती हों.की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत मामलों में न्यायिक विवेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता या नागरिक अधिकार का उल्लंघन किए बिना आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए.
पीठ ने 25 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में कहा, ‘जमानत का मूल उद्देश्य जांच और मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, इसलिए जमानत के लिए लगाई गई कोई भी शर्त उचित और सीधे इस उद्देश्य से ही संबंधित होनी चाहिए.’ अपने फैसले में पीठ ने जमानत के मुख्य उद्देश्य को लेकर कहा कि जमानत की शर्तें अनुचित बाधाएं लगाए बिना या नागरिक या संपत्ति मामलों में हस्तक्षेप किए बिना मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना.
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