Uttarakhand High Court हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गंभीर रूप से बीमार पति की संरक्षकता चाहने वाली पत्नी को अनुमति प्रदान की है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला है। पति जून 2023 से कोमा में हैं। कोर्ट ने चिकित्सा रिपोर्ट और प्रशासनिक रिकॉर्ड की जांच के बाद यह फैसला सुनाया है। महिला अब अपने पति के इलाज और अन्य जरूरतों का ध्यान रख...
जागरण संवाददाता, नैनीताल। Uttarakhand High Court : हाई कोर्ट ने प्रदेश में अपनी तरह का पहले मामले में गंभीर बीमार पति की संरक्षकता चाहने वाली पत्नी को चिकित्सा रिपोर्ट और प्रशासनिक रिकार्ड की जांच के बाद संरक्षक बनने की अनुमति प्रदान की है। ऐसे व्यक्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने का कोई कानून नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने केरल हाई कोर्ट के एक ऐसे ही मामले का हवाला दिया। यह भी पढ़ें- इंसान नहीं हैवान: बच्चों के सामने पत्नी से होता था फिजिकल, बेटी को भी नहीं बख्शा; बनाए अप्राकृतिक...
वह स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देते हैं, या अधिकार का दुरुपयोग या वित्तीय अनियमितता होती है, या फिर यदि उपचार के संबंध में देखभाल, संरक्षण व सहायता की आवश्यकता होती है, या अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो इस अनुमति को रद किया जा सकता है। महिला के अनुसार उनका 2022 में मुकेश के साथ विवाह हुआ और उनकी एक साल की बच्ची भी है। पति पिछले साल दो ब्रेन स्ट्रोक के बाद कोमा में चले गए थे। वह नैनीताल के प्रतिष्ठित निजी कालेज में स्पोर्ट्स टीचर हैं और वेतन करीब 35 हजार मासिक हैं। यह भी पढ़ें-...
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