केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है. वहीं ED ने कहा कि AIIMS के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए. इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमको ED की सलाह की जरूरत नहीं है.
दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. ED का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है. केजरीवाल का खाना तीन बार चेक किया जाता है. तब उनको खाना दिया जाता है. दिल्ली सीएम के वकील ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ED को केजरीवाल के खाने की एक एक डिटेल किस प्राधिकरण के तहत दी गई. जेल प्राधिकरण ने किस अधिकार के तहत कोर्ट द्वारा सुझाए गए डाइट के बाहर का खाना क्यों केजरीवाल को देने दिया.
हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें यह सुझाव देना पड़ेगा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना नहीं दिया जाना चाहिए.तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है. अगर वह इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा. एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें आम, चीकू, केला आदि से परहेज करना होगा.
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