झारखंड में अंचलाधिकारी रंगे हाथों, 37 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

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झारखंड में अंचलाधिकारी रंगे हाथों, 37 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार
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झारखंड राज्य में एक अंचलाधिकारी 37 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। एसीबी ने उनके फ्लैट से 11 लाख 42 हजार रुपये भी जब्त किए हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड की टीम ने गुरुवार को रांची शहर अंचल के सीओ मुंशी राम को 37 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वे रांची निवासी एक व्यक्ति से उसकी जमीन के सीमांकन के लिए रिश्वत के रूप में उक्त राशि ले रहे थे कि एसीबी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। एसीबी ने सभी रुपयों को जब्त किया। एसीबी की टीम ने सीओ मुंशी राम के साथ उनके मोरहाबादी के पुष्पांजलि अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में भी तलाशी ली, जहां से टीम को 11 लाख 42 हजार रुपये नकद मिले हैं। एसीबी ने सभी

रुपयों को जब्त किया है। उक्त रुपये भ्रष्टाचार से अर्जित बताए जा रहे हैं। एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों यह निर्देश दिया था कि अंचलों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने इसका सत्यापन कर कार्रवाई का भी निर्देश दिया था। इसी क्रम में आई उक्त शिकायत का सत्यापन करवाकर कार्रवाई की गई है। अब एसीबी गिरफ्तार अंचलाधिकारी मुंशी राम की चल-अचल संपत्ति का भी सत्यापन करेगा। शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम से सिरमटोली मौजा चुटिया के अपर चुटिया, सरदार गली, भट्ठी टोली में तीन कट्ठा आठ छटाक जमीन है। उन्होंने उक्त जमीन का सीमांकन कराने के लिए मापी वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद एसडीओ ने शहर अंचलाधिकारी को उक्त जमीन का सीमांकन कराकर समस्या का समाधान करने का आदेश दिया था। शहर अंचलाधिकारी ने जमीन का कागजात देखने के बाद सरकारी सीमांकन फीस जमा करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने पहली बार 21 दिसंबर 2023 को सरकारी सीमांकन फीस जमा किया, लेकिन अंचलाधिकारी ने सीमांकन नहीं कराया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुन: 11 जून 2024 को सरकारी सीमांकन फीस जमा किया। इस प्रकार एक ही जमीन के लिए दो बार सरकारी फीस जमा किया गया। 27 दिसंबर 2024 को वर्तमान अंचलाधिकारी मुंशी राम ने अपने मोबाइल से शिकायतकर्ता के मोबाइल पर फोन कर सिरमटोली चौक बुलाया और उक्त जमीन का सीमांकन कराने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। घटते-घटते वह 37 हजार रुपये रिश्वत लेने पर अड़ा। एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में केस दर्ज किया इसके बाद शिकायतकर्ता ने एसीबी में सीओ के विरुद्ध लिखित शिकायत की। उनकी शिकायत का एसीबी ने सत्यापन किया तो मामला सही पाया गया

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