टैक्सपेयर्स को रिलीज्ड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई

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टैक्सपेयर्स को रिलीज्ड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई
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सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बाद अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है.

नई दिल्ली. टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बाद अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ेज ने रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. जो टैक्स पेयर्स इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे, उनके लिए लेट फीस के साथ रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर रखी गई थी.

04 फीसदी मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी के रूप में जमा करना होगा. 5 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनी को 100 रुपये रोजाना या टर्नओवर का 0.04 फीसदी मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी देनी होगी. इसी तरह 20 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी को 200 रुपये रोजाना या टर्नओवर का 0.50 फीसदी मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी भरनी होगी. 2 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेस को जीएसटीआर-9 फाइल करना होगा. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटीआर-9ए है.

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