अमेरिका में डेमोक्रेटिक स्टेट अटॉर्नी जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोकने के लिए संघीय मुकदमा दायर किया है, जो जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) को समाप्त करने का प्रयास करता है। ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अमेरिका में जन्मे ऐसे बच्चों को पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जारी करना बंद कर दे, जिनकी माताएं अवैध रूप से देश में हैं या जिनके माता-पिता में से कोई भी कानूनी रूप से स्थायी निवासी नहीं है।
वॉशिंगटन: अमेरिका में मंगलवार को डेमोक्रेटिक स्टेट अटॉर्नी जनरल के गठबंधन ने डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रोकने के लिए एक संघीय मुकदमा दायर किया है, जो जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अपने लंबे समय के वादों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सरकार को निर्देश देने वाले ट्रंप के एक आदेश में शामिल था कि वह अमेरिका में जन्मे ऐसे कई बच्चों को पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र और अन्य...
में कहा, ''जन्मसिद्ध नागरिकता को रद्द करने का राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और साफ तौर पर कहें तो अमेरिका विरोधी है।'' उन्होंने कहा, ''हम अदालत से अनुरोध कर रहे हैं कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे प्रभावित अमेरिकी मूल के बच्चों के अधिकार मुकदमेबाजी के दौरान प्रभावी रहें। राष्ट्रपति ने इस आदेश के साथ अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है और हम उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे।''राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने...
जन्मसिद्ध नागरिकता ट्रंप कार्यकारी आदेश मुकदमा संविधान अमेरिका