भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया है। मसौदा नियमों पर 18 फरवरी तक सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह मसौदा डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति प्रसंस्करण, डेटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है।
केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का लंबे समय से प्रतीक्षित मसौदा जारी किया है, जिसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। जानकारी के मुताबिक, सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किए गए मसौदा नियमों पर 18 फरवरी के बाद अंतिम नियम बनाने के लिए विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- डीपीडीपी नियमों का मसौदा परामर्श के लिए खुला है। आपके विचार आमंत्रित हैं। Draft DPDP rules are open for consultation.
co/cDtyw7lXDN— Ashwini Vaishnaw January 3, 2025 डीपीडीपी अधिनियम के मसौदे में क्या? मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 40 की उप-धाराओं और की तरफ से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।' मसौदा नियमों में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम,...
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