दिल्ली के रिज इलाके में बड़े पैमाने पर हुए पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की बेशर्मी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से इस बारे में "स्पष्ट" बयान मांगा कि क्या रिज क्षेत्र में पेड़ों को उपराज्यपाल के आदेश या अनुमति के बिना काटा गया था। मामले में जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की अवकाश पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह डीडीए के कृत्यों की विस्तृत जांच करने का प्रस्ताव करती है, जिसके वजह से कई मूल्यवान पेड़ नष्ट हो गए और परिणामस्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी। 'राजधानी में पेड़...
को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। डीडीए अधिकारियों को नोटिस जारी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश देते हैं कि वे अदालत को बताएं कि 3 फरवरी को उपराज्यपाल के साइट निरीक्षण के दौरान क्या हुआ, इस बारे में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध है। हमें उपाध्यक्ष से तथ्यों का स्पष्ट विवरण चाहिए, क्योंकि ईमेल में जो संकेत दिया गया है अगर वह सही है, तो पेड़ों की कटाई एलजी के निर्देश पर हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि डीडीए इस पहलू पर स्पष्ट होगा। बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान के...
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