डेढ़ महीने से कम एक्सपायरी डेट वाली चीजों की बिक्री पर लगी रोक, FSSAI ने जारी किया आदेश

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डेढ़ महीने से कम एक्सपायरी डेट वाली चीजों की बिक्री पर लगी रोक, FSSAI ने जारी किया आदेश
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FSSAI Advisory: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 45 दिनों से कम एक्सपायरी वाली चीजों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही नियामक ने एक्सपायर फूड आइटम्स का तिमाही डेटा पेश करने को भी कहा है.

FSSAI Advisory: खाद्य पदार्थों को एक्सपायरी डेट से पहले बेचना अनिवार्य है. इसे लेकर अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अब और सख्त हो गया है. दरअसल, एफएसएसआई ने लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माता और आयातकों के लिए एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब उन्हें रिजेक्टेड और एक्सपायर फूड आइटम्स का तिमाही डेटा अपने FOSCOS के माध्यम से पेश करना होगा. जिससे इनका चीजों को दोबारा इस्तेमाल को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें: Winter Vacations: स्कूली बच्चों की हो गई मौज, बंद हो गए स्कूल, अब 1 फरवरी को खुलेंगे जानें क्या है क्या है FSSAI के आदेश का उद्देश्य? दरअसल, FSSAI के इस आदेश का उद्देश्य किसी भी प्रोडक्ट्स के रीयूज और रीब्रांडिंग को रोकना है. बताया जा रहा है कि FOSCOS रिपोर्टिंग फंक्शन अभी भी विकसित किया जा रहा है. इसलिए नियामक ने खाद्य व्यवसायों से जरूरी डेटा को कलेक्ट करने को कहा है. जिससे इस सिस्टम के शुरू होने पर पेश करने की तैयारियों को सुनिश्चित किया जा सके.

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