तमिलनाडु विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को विधानसभा के विधेयकों पर सहमति देने के लिए कहा

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तमिलनाडु विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को विधानसभा के विधेयकों पर सहमति देने के लिए कहा
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तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि अगर राज्यपाल राज्य सरकार को कोई सूचना दिए बिना विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देते हैं तो इससे गतिरोध पैदा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्यपाल राज्य सरकार को कोई सूचना दिए बिना विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देते हैं तो इससे गतिरोध पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि यह गतिरोध कैसे दूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान की, जिसमें विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने पर राज्य विधानसभा और राज्यपाल के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को...

विरोध से ग्रस्त है, तो आपको संदेश देना होगा। राज्यपाल को स्पष्ट करना होगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्यों भेज रहे हैं। अन्यथा, गतिरोध पैदा होगा। आप राज्य सरकार से विरोध को दूर करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि आप गतिरोध पैदा करते हैं, तो आपको गतिरोध को दूर करना होगा। लेकिन, गतिरोध को कौन दूर करेगा? पूर्ण गतिरोध नहीं हो सकता।' अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सात विधेयकों पर राष्ट्रपति ने मंजूरी रोक ली थी और राज्य सरकार को निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।...

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