तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धनशोधन मामले में जमानत मिलने के फैसले की समीक्षा करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी जमानत के आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई करने से भी मना कर दिया। समीक्षा याचिका में 26 सितंबर, 2024 को बालाजी को जमानत देने के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। पीठ ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा, 'समीक्षा याचिका और संबंधित कागजात को
देखने के बाद, हमें उस आदेश की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं मिला, जिसकी समीक्षा की मांग की गई थी। रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। उसी आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन लंबित है, जिसकी समीक्षा की जानी है। न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है।' जमानत मिलने के तुरंत बाद बालाजी को मंत्री बनाया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 'हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। कोई भी इस धारणा के तहत बाध्य होगा कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी स्थिति के कारण गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है?
SUPREME COURT जमानत धनशोधन तमिलनाडु मंत्री
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